क्या भारत का नागरिक विदेश में अपराध करे तो भारतीय कानून के हिसाब से अपराधी माना जाएगा ?
नमस्कार दोस्तों
आज के इस ब्लॉग में हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू कराएंगे क्या आप जानते हैं कि यदि भारत का नागरिक विदेश में जाकर कोई अपराध करता है तो वह भारतीय कानून के हिसाब से भारत में अपराधी माना जाएगा या नहीं बहुत से लोगों को शायद इस बात की कोई जानकारी नहीं होगी और वह मानते हैं होंगे कि यदि भारत का कोई व्यक्ति विदेश में जाकर या भारत की सीमा से बाहर जाकर कोई अपराध करता है तो वह केवल उसी देश के कानून के लिए उत्तरदाई होगा और भारत के कानून से वह बच जाएगा।
ऐसा बहुत से मामलों में देखा गया है कि लोगों की सोच है की वो कोई अपराध देश से बाहर करेंगे तो वह भारतीय कानून से बच सकते हैं लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है हमारे देश का कानून आपको विदेश में भी पकड़ने की शक्ति रखता है जी हां आपको यह जानकर हैरानी होगी लेकिन यह सच है कि हमारे देश का कानून आपको केवल अपने देश में ही किसी गैर कानूनी कार्य के लिए नहीं पकड़ता बल्कि विदेश में किए गए गैर कानूनी कार्य के लिए भी आपको पकड़ता है और दडित करता है इसका सीधा सा कानून हमारे भारत के इंडियन पीनल कोड 1860 मैं धारा 3 और 4 मौजूद है।
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अक्सर यह भी देखा गया है कि बहुत से मामलों में अपराधी विदेशों में छुप जाते हैं लेकिन उनके छुपने के पीछे उस देश का कानून होता है हमारे देश से जब वह कोई अपराध करके विदेश जाते हैं तो वह उस देश में शरण लेते हैं और उस देश का कानून ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे हमारे देश का कानून वह भी नागरिकों और गैर नागरिकों को कुछ अधिकार देता है जैसे कि अभी हाल ही में बहुत से मामलों में आपने न्यूज़ और अखबार में सुना होगा कि कुछ लोग जो देश का पैसा हड़प कर विदेश भाग गए थे, उन्हें भारत सरकार वापस लाने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी क्योंकि उन लोगों ने जिस देश में शरण ली थी वहां का कानून उन्हें पूरा पूरा सरंक्षण दे रहा था और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार दे रहा था, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस देश में वही किसी के साथ कोई अपराध करता है तो उस व्यक्ति को उस देश के कानून से भी निपटना होगा और उसके पश्चात जब वह भारत वापस आएगा तो उसे भारत के कानून से अपनी बड़ा होगा यदि ऐसी कोई कमप्लेंट उसके खिलाफ भारत में आती है क्योंकि देश के इंडियन पेनल कोड की धारा 3 व 4 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाकर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ वैसे ही अपराधिक मामला शुरू किया जाएगा जैसे कि इस देश में होता यह भी हो सकता है कि किसी देश के साथ हमारी ट्रिटी ना होने के कारण वह व्यक्ति बच जाए और देश कभी वापस ना आए।
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